नगर निगम के 18 वार्ड पार्षदों पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, जानें क्या है मामला

रांची : कोविड-19 से लड़ने एवं गर्मी में रांची में पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार से अतिरिक्त राशि मुहैया कराने का आग्रह करने वाले वार्ड पार्षद सुनील कुमार यादव एवं अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका नहीं माना। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी वार्ड पार्षदों पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि को 30 दिनों के भीतर अधिवक्ता लिपिक संघ, झारखंड हाई कोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की।

खंडपीठ ने कहा है कि अगर जुर्माने की यह राशि निर्धारित समय में जमा नहीं होती है तो प्रार्थी वार्ड पार्षदों के वेतन से यह राशि काट ली जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा प्रार्थी वार्ड पार्षद हैं वह अपने संस्था को पैसा दिलाने के लिए कैसे याचिका दायर कर सरकार से आग्रह कर सकते हैं, यह जनहित याचिका के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी कोविड-19 खत्म हो चुका है ऐसे में इससे लड़ने के लिए सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग करना सही प्रतीत नहीं होता है। बता दें कि सुनील कुमार यादव सहित 18 वार्ड पार्षदों ने सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

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