ICE CREAM खाने वाले सावधान : हस्तमैथुन कर वीर्य निकाला फिर आइस क्रीम में मिलाकर बेचते धराया, देखें VIDEO

ICE CREAM eaters beware: caught after masturbating and selling semen mixed in ice cream, see VIDEO

viral न्यूज । क्या आप आईस क्रीम खाने के शौकीन हैं ? तो जरा संभल कर…क्योंकि आइस क्रीम बेचने वाले शख्स की एक video viral हो रही है जिसमें वो आइसक्रीम में मलाई और रबड़ी नहीं बल्कि हस्तमैथुन (MASTURBATION) कर अपना वीर्य मिला कर बेच रहा है। तेलंगाना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

यहां वारंगल जिले में सड़क किनारे आइसक्रीम का ठेका लगाने वाले ने कुछ ऐसी हरकत की कि आपको घिन आ जाएगी। साथ ही अब सड़क किनारे ठेला लगाने वालों से आइसक्रीम खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि वह आइसक्रीम में हस्तमैथुन करता था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि आरोपी ने आइसक्रीम पर हस्तमैथुन करने से इंकार किया है।

हस्तमैथुन करके आइसक्रीम में मिला देता था अपना निकला हुआ वीर्य

पुलिस ने कहा कि तेलंगाना के वारंगल जिले में एक सड़क किनारे आइसक्रीम विक्रेता को उसके उत्पाद में “हस्तमैथुन” करते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कालूराम कुर्बिया नाम का यह शख्स नेक्कोंडा में आइसक्रीम बेच रहा था, तभी उसे आपत्तिजनक हरकत करते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। कुर्बिया राजस्थान के मूल निवासी हैं।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

क्या है मामला

कालूराम कुर्बिया को स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर हस्तमैथुन करते हुए और वीर्य के साथ आइसक्रीम मिलाकर बेचते हुए कैमरे पर फिल्माया था। स्थानीय लोगों ने उसे वीडियो में कैद करने के बाद घटना के बारे में पुलिस से शिकायत की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। पुलिस आइसक्रीम की गाड़ी के पास पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया गया।

आरोपी गिरफ्तार

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। वीडियो की जांच की गई। इसके बाद कालूराम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि कालूराम आइसक्रीम बेचने के दौरान ठेले की आड़ में हस्तमैथुन कर रहा था। उसने आइसक्रीम में हस्तमैथुन किया।

एक खाद्य निरीक्षक ने सैंपल लिए हैं। कालूराम के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया।

Related Articles

close