झारखंड: घूसखोर अफसरों को कोर्ट ने सुनायी सजा, दो अफसरों को 3-3 साल जेल, 15000 लेते गिरफ्तार घूसखोर दोषी करार

Jharkhand  News:  घूसखोर अफसरों को कोर्ट ने सजा सुनायी है। 2500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए दो कर्मचारियों को जहां कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनायी है। तो वहीं 15000 रुपये घूस लेते पकड़ाये कर्मचारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 31 जनवरी को सजा का ऐलान किया गया है।

दो घूसखोरों को 3-3 साल की सजा

एरियर की राशि जारी करने के एवज में 2500 रुपए लेते हुए दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। सीसीएल रामगढ़ के तत्कालीन यूडीसी दिलीप कुमार और सेवानिवृत्ति क्लर्क सुरेश कुमार को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 5- 5  हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को 2- 2माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. मामले को लेकर सीसीएल के कर्मचारी विदेशिया घासी ने 21 फरवरी 2019 को शिकायत की थी. जिसके दूसरे दिन सीबीआई ने दोनों पर कार्रवाई की थी।

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अधिकारी दोषी करार, 31 को सजा का ऐलान

15000 रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह दोषी करार दिए गए हैं. अब उनके सजा के बिंदु पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। एसीबी की विशेष कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. बता दें कि, रिश्वत का यह मामला 24 जुलाई 2014 का है। चेक डैम के  निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए आरोपी अभियंता ने ठेकेदार कालेश्वर महतो से 50 हजार की रिश्वत मांगी थी. दोनों के बीच 15 हजार में मामला तय हुआ था। जिसकी शिकायत ठेकेदार ने एसीबी से की थी. एसीबी की टीम ने आरोपी अभियंता को 15 हजार रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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