Jharkhand : ADG प्रिया दूबे के खिलाफ राज्य सरकार ने विभागीय कर्रवाई का दिया आदेश, लगा ये आरोप

रांची : एडीजी प्रिया दूबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है. प्रिया दूबे वर्तमान में झारखंड पुलिस में एडीजी ट्रेनिंग के पद पर पदस्थापित हैं. प्रिया दूबे के खिलाफ राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया है.

प्रिया दूबे के पति आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दूबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था. इस मामले की जांच के बाद ही प्रिया दूबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए सीबीआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन तब राज्य सरकार ने विभागीय कार्रवाई शुरू नहीं की थी. अब यह जानकारी मिल रही है कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद प्रिया दूबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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हालांकि विभागीय कार्रवाई का संचालन कौन करेगा, यह अभी तय नहीं है. प्रिया दूबे 1997 बैच की आईपीएस हैं, वर्तमान में वह एडीजी प्रशिक्षण के पद पर हैं. एडीजी रैंक के अधिकारी के मामले में डीजी रैंक के अफसर को विभागीय संचालन पदाधिकारी बनाया जाता.

क्या था मामला

सीबीआई पटना ने वर्ष 2013 में प्रिया दूबे के पति संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने प्रिया दुबे के खिलाफ भी जांच की अनुमति राज्य सरकार से मांगी थी. राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने प्रिया दूबे के खिलाफ भी जांच की थी. जांच में पाया गया कि वर्ष 1996 से 2013 तक इन दोनों अधिकारियों की सभी स्रोतों से जायज आमदनी 1.57 करोड़ रुपये थी. हालांकि इस अवधि में इन दोनों अधिकारियों के पास मौजूद कुल संपत्ति की कीमत 2.65 करोड़ रुपये थी.

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