Jharkhand Highcourt: IAS अविनाश कुमार कोर्ट में हाजिर हो ! या दो सप्ताह में कोर्ट के आदेश का करें पालन

रांची : सुजीत तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने से नाराजगी जाहिर की. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर विद्युत विभाग दो सप्ताह में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करता है। तो अगली सुनवाई के दौरान विभाग के सचिव अविनाश कुमार को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा.

सुजीत तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई. प्रार्थी ने स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. अब इस मामले के दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता धनंजय पाठक ने बहस की.

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

Related Articles

close