झारखंड: बलात्कारी को 22 साल की सजा, 50,000 जुर्माना भी ठोंका, पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, एक साल के भीतर…

Jharkhand: Rapist sentenced to 22 years in prison and fined ₹50,000; major verdict by POCSO court—delivered within a year...

Jharkhand Crime News:  रेप के आरोपी को कोर्ट ने 22 साल की सजा दी है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे) प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी अबरार आलम को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। आरोपी को 22 साल की सजा दी गयी है।

अदालत का फैसला

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 22 वर्ष सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 96 के तहत भी आरोपी को 7 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी

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जानिये क्या है मामला

रेप का आरोपी अबरार आलम, बसंतराय थाना क्षेत्र के बड़ी सांखी का रहने वाला है। इस मामले में पीड़िता की मां ने बसंतराय थाना में कांड संख्या 29/2025 दर्ज कराई थी।प्राथमिकी के अनुसार, 17 अप्रैल 2025 की सुबह नाबालिग पीड़िता शौच के लिए नदी की ओर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में दो दिन की खोजबीन के बाद पता चला कि आरोपी उसे छिपाकर रखे हुए था और उसे लेकर भागने की तैयारी कर रहा था।

पुलिस जांच और ट्रायल

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई, जहां 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में दुष्कर्म की पुष्टि की। साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी अबरार आलम को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया, जहां वह अपनी सजा काटेगा।

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