रांची: पतंजलि बिस्कुट से Red Bull तक… 115 प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, कहीं आपकी पसंदीदा चीज तो नहीं? जानिए पूरा मामला

भ्रामक दावे, लेबलिंग और खाद्य मानकों से जुड़े नियमों को लेकर कार्रवाई; झारखंड में स्टॉक की जांच और बिक्री रोकने के निर्देश

रांची। अगर आप बाजार से पैक्ड फूड, बिस्कुट, एनर्जी ड्रिंक, आइसक्रीम या दूसरे खाद्य उत्पाद खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर 115 खाद्य उत्पादों को जांच के दायरे में लाया गया है। इन उत्पादों के उपलब्ध स्टॉक को वापस लेने और बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया गया है कि खाद्य उत्पादों पर किए गए कुछ भ्रामक दावों, गलत लेबलिंग और खाद्य मानकों से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर इन्हें चिन्हित किया गया है। इसके बाद झारखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य में इन उत्पादों की बिक्री और बाजार में उपलब्ध स्टॉक की जांच शुरू कर दी है।

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दुकानों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक निगरानी

खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर केवल दुकानों तक सीमित नहीं है। कारोबारियों, वितरकों और दुकानदारों के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी चिन्हित उत्पादों के स्टॉक की जांच की जा रही है।

विभाग ने संबंधित कारोबारियों को निर्देश दिया है कि चिन्हित उत्पादों का स्टॉक वापस लिया जाए और उनकी बिक्री रोकने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है।

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पतंजलि, किंडर जॉय और सफोला जैसे नाम भी सूची में

जिन उत्पादों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है, उनमें पतंजलि दूध बिस्कुट, किंडर जॉय और सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग ऑयल जैसे उत्पाद शामिल बताए गए हैं।

इन उत्पादों की पैकेजिंग और उन पर किए गए कुछ दावों को लेकर खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत सवाल उठाए गए हैं।

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Red Bull, Sting और Monster भी जांच के दायरे में

एनर्जी और स्पोर्ट्स ड्रिंक कैटेगरी में भी कई बड़े ब्रांडों के उत्पाद सूची में शामिल बताए गए हैं। इनमें Red Bull, Sting Energy, Monster Energy, Hell Energy, Adrenaline Rush, Campa Energy और Gatorade जैसे नाम शामिल हैं।

इन उत्पादों पर ‘एनर्जी ड्रिंक’ या ‘स्पोर्ट्स ड्रिंक’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों की जांच की जा रही है।

आइसक्रीम से लेकर बेबी फूड तक शामिल

यह कार्रवाई सिर्फ बिस्कुट और एनर्जी ड्रिंक तक सीमित नहीं है। सूची में अलग-अलग कैटेगरी के खाद्य उत्पादों के नाम भी शामिल बताए गए हैं।

इनमें Amul Sugar-Free Ice Cream, Raw Pressery Mango Drink, Masterchow Ramen Noodles, Lotte Choco Pie और Dabur Heart Care के अलावा ब्राउन ब्रेड, टोफू और बेबी फूड से जुड़े उत्पाद भी शामिल हैं।

नियमों की अनदेखी पर हो सकती है कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, रिकॉल संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने, गलत ब्रांडिंग करने या उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी देने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, एक्सपायरी डेट और उत्पाद पर किए गए दावों को ध्यान से जांचें।

यानी अगली बार स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैक्ड फूड खरीदने से पहले सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर भरोसा न करें, बल्कि पैकेट पर दी गई पूरी जानकारी जरूर पढ़ें।

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