श्रम विभाग ने मानव दिवस कर्मियों को 5 माह का बकाया 5.81 करोड़ का कराया भुगतान, वेतन भुगतान नहीं करने पर कंपनी को दी सख्त हिदायत

धनबाद । श्रम विभाग ने बिजली विभाग के 582 मानव दिवस कर्मियों का बकाया 5.81 करोड़ का भुगतान कराया।इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक धनबाद श्री रंजीत कुमार ने बताया कि श्रम कार्यालय में बिजली विभाग धनबाद में कार्यरत 582 मानव दिवस कर्मियों को बकाया वेतन भुगतान के मामले में कार्रवाई की ।

श्रम विभाग करते हुऐ मेसर्स राॅयल इंटरप्राईजेज एवं प्रमोद कुमार पंडित के द्वारा 5 माह का मजदूरी भुगतान 4.94 करोड़ रूपए, अवकाश भुगतान का बकाया 67 लाख रूपए एवं वेतन वृद्धि बकाया 20 लाख रुपए, कुल 5 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान कराया गया।

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साथ ही मेसर्स राॅयल इंटरप्राईजेज एवं प्रमोद कुमार पंडित को सख्त हिदायत दी गई कि यदि भविष्य में मजदूरी भुगतान में विलम्ब होता है तो मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाएगा।

विदित हो मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में 1000 से कम कर्मी कार्यरत हो तो उन्हें अगले माह के 7वीं तारीख तथा 1000 से अधिक कर्मी कार्यरत हो तो 10वीं तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। अन्यथा कामगारों को विलम्ब से भुगतान किये जाने पर नियोजक को प्रति श्रमिक 3000 रूपए प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड लगाये जाने का प्रावधान हैं।

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