झारखंड शिक्षक भर्ती: 41 अभ्यर्थियों की अलग से परीक्षा लेने का कोर्ट ने दिया आदेश,

रांची। झारखंड शिक्षक भर्ती में 41 अभ्यर्थियों की अलग से परीक्षा होगी। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिये हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया था कि संशोधित नियमावली को पूर्व के विज्ञापन में लागू नहीं किया जा सकता। वादी मूल नियमावली की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एडमिट कार्ड मिलना चाहिए और इन्हें परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ एसएन पाठक की बेंच में हुई। अमृता कुमारी और अन्य की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की।आपको बता दें कि सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अमृता कुमारी और 41 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

सुनवाई मेंझारखंड स्टाफ सलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) के अध्यक्ष प्रशांत कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट में जिन 41 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है, उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाये। जेएसएससी को 4 सप्ताह का हाईकोर्ट ने समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका का जो भी अंतिम निष्कर्ष निकलेगा, उससे उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

Related Articles

close