जेटेट को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 20 को होगी अब अगली सुनवाई, 7 साल से परीक्षा ना होने को लेकर दायर हुई है याचिका

रांची। JTET की परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। ये याचिका झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर की गयी है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका में अदालत से यह गुहार लगाई गयी है कि वह राज्य सरकार को जल्द से जल्द टेट लेने का आदेश दें। याचिका में ये भी कहा गया है कि सीटेट को भी जेटेट की तरह झारखंड में मान्यता दी जाए।

सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा है कि साल 2016 के बाद से अब तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों नहीं हुई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जून को होगी। याचिका में कहा गया है कि पिछले सात साल से प्रदेश में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। बिना जेटेट कराये ही सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा लेने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बिना जेटेट लिये अगर परीक्षा ली गयी, तो इससे लाखों परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह जायेंगे।

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आपको बता दें कि झारखंड में 12 सा में दो जेटेट हुई है। एक 2013 में और दूसरी परीक्षा 2016 में। वहीं तीन नियमावली बन चुकी है। पहली नियमावली 2012 में बनी थी, जबकि उसके बाद 2016 और 2022 में बदलाव हुआ। दायर याचिका के मुताबिक राज्य सरकार वर्ष 2016 के बाद से बिना जेटेट लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।

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