1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार और बैंक से जुड़े ये 5 बड़े नियम…जानें क्या होगा आपकी जेब पर असर और कैसे तैयार हों इन बदलावों के लिए?

These 5 major rules related to Aadhaar and banking will change from November 1st! Learn about the impact on your pocket and how to prepare for these changes.

Rules Change from 1 Nov 2025: हर महीने की पहली तारीख को नियमों में कुछ बदलाव होते हैं. इसी तरह 1 नवंबर से देश में कई बड़े नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा के कामों पर पड़ने वाला है. सरकार और UIDAI ने बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और दिल्ली में प्रदूषण से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं. आइए, जानते हैं 1 नवंबर 2025 से कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं और इनसे आपको क्या फायदा या नुकसान होगा.

बैंक अकाउंट और लॉकर के लिए अब 4 नॉमिनी!

यह बैंक ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा और राहत भरा बदलाव है. अभी तक आप अपने अकाउंट या लॉकर के लिए केवल एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते थे, लेकिन 1 नवंबर से यह नियम बदल जाएगा. लेकिन अब आप अपने बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉकर के लिए चार नॉमिनी तक चुन सकते हैं. आप यह भी तय कर सकते हैं कि चारों नॉमिनी में से किसे कितना प्रतिशत पैसा मिलेगा. इससे क्लेम सेटलमेंट पहले से ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएगा.

आधार कार्ड अपडेट करना हुआ बहुत आसान

आधार कार्ड में नाम, पता या बर्थ डेट जैसे बदलाव कराना अब पहले से बहुत सरल होने वाला है. UIDAI ने इसकी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. अब आप अपना पता, नाम, जन्मतिथि आदि ऑनलाइन अपडेट करते समय कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए बिना भी ये काम कर पाएंगे. आपकी डिटेल्स पैन कार्ड और पासपोर्ट से सीधे वेरिफाई करेगा. इसके साथ आधार अपडेट की फीस में 25 रुपये की बढ़त हुई है.

SBI क्रेडिट कार्ड से फीस भरने पर लगेगा चार्ज

अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है. ₹1,000 से ज्यादा की वॉलेट लोडिंग पर भी अब 1% शुल्क लगेगा. यदि आप सीधे स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या POS मशीन से फीस भरते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा.

दिल्ली में अब केवल नए मॉडल के कमर्शियल वाहन

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) एक सख्त कदम उठा रहा है. 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमा में केवल BS-VI उत्सर्जन मानक वाले डीजल कमर्शियल वाहन को ही घुसने दिया जाएगा. BS-V या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले डीजल कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह बंद हो जाएगा.

Related Articles

close