समन से परेशान हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या नहीं ? कल हाईकोर्ट में होगा फैसला, ED की कार्रवाई से बचने कोर्ट में लगायी है गुहार

रांची। जमीन घोटाला मामले में ED की राडार पर चल रहे मुख्यमंत्री की याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ED की कार्रवाई को लेकर हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। सूचना है कि हाईकोर्ट में सीएम की ओर से दायर याचिका सूचीबद्ध हो गयी है। इस याचिका पर छह अक्टूबर को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवाई होगी।

इससे पहले बुधवार को ही हेमंत सोरेन को ईडी के सामने 5वें समन पर पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बदले में मुख्यमंत्री ने अपने वकील के मार्फत एक चिट्ठी ईडी को लिख दी। जिसमें कहा गया है कि वे कानून का पालन करने वाले हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। पत्र में उन्होंने अदालत का फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की है।

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बताते चलें कि ईडी ने रांची भूमि घोटाला में सबसे पहले 14 अगस्त को पूछताछ के लिए समन किया था। इसके बाद 24 अगस्त, नौ सितंबर व 23 सितंबर को उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया। चार समन के बावजूद सीएम के ईडी कार्यालय नहीं आने पर ईडी ने उन्हें चार अक्टूबर को उपस्थित होने के लिए पांचवां समन भेजा था। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश दिया था।

इसी आलोक में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि ईडी ने उन्हें पहले भी अवैध खनन मामले में समन जारी किया था। समन पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया।इस दौरान उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सारी संपत्तियों का ब्योरा दिया। उनके और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है। ईडी का समन गैरकानूनी और उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

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