झारखंड : बाबूलाल मरांडी…रघुबर दास सहित 18 भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत…इस मामले में हुई सुनवाई

Jharkhand: Babulal Marandi... Raghubar Das and 18 other BJP leaders got big relief from High Court... Hearing took place in this case

झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा के नेताओं को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बीजेपी के 18 नेताओं पर हुई प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दे दिया है. बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, सांसद बीडी राम, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, नारायण दास और अमित मंडल समेत अन्य बीजेपी नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

क्या है पूरा मामला

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मालूम हो सभी नेताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है.साल 2024 में बीजेपी नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. कांड संख्या (203/2024) दर्ज की गयी थी. इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद लालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया गया.

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