कैशकांड के आरोपी विधायकों को मिली राहत… लौट सकेंगे अब अपने घर,  हाईकोर्ट ने सशर्त झारखंड आने की दी इजाजत

रांची। वनवास झेल रहे कैशकांड के तीनों आरोपी विधायकों के लिए राहत की खबर है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तीनों विधायकों को झारखंड आने की इजाजत मिल गयी है। तीन विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त झारखंड आने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब भी सीआईडी की टीम उन्हें तलब करेगी, 24 घंटे के भीतर उन्हें हाजिर होना होगा।

हावड़ा में 49 लाख रुपये कैश के साथ पकड़ाये विधायकों जमानत पाने के बाद भी कोलकाता में ही रूके थे। कोर्ट ने उन्हें बंगाल छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी थी। कांग्रेस के इन विधायकों पर हेमंत सरकार गिराने के लिए खरीद-बिक्री का आरोप लगा है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश अनन्या बनर्जी की खंडपीठ में हो रही थी। इसी खंडपीठ ने इन्हें घर आने की इजाजत दी है। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि यदि झारखंड विधानसभा का काम हो तो सीआइडी को सूचना देने के बाद तीनों विधायक अपने घर यानी झारखंड जा सकते हैं।

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लाई में तीनों विधायक राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगारी और इरफान अंसारी को हावड़ा पुलिस ने पंचला क्षेत्र से 48 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को जमानत तो दे दी लेकिन यह शर्त लगा दी कि तीनों विधायक कोलकाता नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें कोलकाता में ही रहने का हुक्म दिया गया था।

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