देश में लागू हुआ महिला आरक्षण कानून…संसद में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत हिस्सा…पढ़ें पूरी रिपोर्ट

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, संसद में बदलेगा प्रतिनिधित्व का चेहरा

देश में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है। 16 अप्रैल 2026 से यह कानून प्रभावी हो गया है, जिसके बाद अब संसद में महिलाओं को लगभग 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस फैसले को देश की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

संसद में लंबी बहस के बाद मिली मंजूरी, देर रात पास हुआ विधेयक
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को संसद में पेश किया था। इस पर लंबी और तीखी बहस के बाद अंततः इसे पारित कर दिया गया। देर रात तक चली चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ, जिससे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नई दिशा मिली है।

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सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, लागू होने की प्रक्रिया पूरी
कानून के पारित होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह अधिनियम अब देशभर में लागू हो चुका है और आगामी चुनावों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।

महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण, बढ़ेगी भागीदारी
इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए करीब 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका योगदान मजबूत होगा।

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