JTET पर हाईकोर्ट सख्त! शिक्षा सचिव को मिला शो-कॉज नोटिस, अब बताना होगा- आदेश के बावजूद परीक्षा क्यों नहीं हुई?

Ranchi News: झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्धारित समयसीमा में परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना का आरोप तय क्यों नहीं किया जाए।
तीन महीने में JTET कराने का दिया गया था आदेश
मामले में हाईकोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET का आयोजन तीन महीने के भीतर कराया जाए। आरोप है कि निर्धारित समयसीमा बीतने के बावजूद न्यायालय के आदेश के अनुरूप परीक्षा आयोजित नहीं की गई।
इसी को लेकर अदालत में अवमानना का मामला सामने आया है।
अदालत में सचिव ने खुद दिया था आश्वासन
मामले की खास बात यह है कि इससे पहले एकल पीठ के समक्ष स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने अदालत को JTET आयोजित कराने का आश्वासन दिया था।
इसके बावजूद निर्धारित अवधि में परीक्षा नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है।
अब सचिव को देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें बताना होगा कि अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद तय समयसीमा के भीतर JTET का आयोजन क्यों नहीं किया गया।
साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और आरोप क्यों न तय किए जाएं।
JTET अभ्यर्थियों की नजर अब अगली सुनवाई पर
हाईकोर्ट के इस कदम के बाद JTET की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की नजर अब मामले की अगली कार्रवाई पर है। अदालत के निर्देश के बाद यह देखना अहम होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है और JTET के आयोजन को लेकर आगे क्या फैसला सामने आता है।








