हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका पर सरकार को नोटिस… नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक

रांची: शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सोनी कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इसकी अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद पर सुनवाई के बाद एक बार फिर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया लटक गई है। लंबी कानूनी लड़ाई की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया पहले से ही बाधित थी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद जेएसएससी ने हाल ही में कॉउसिलिंग के लिए लिस्ट जारी करना शुरू किया था. जिसके बाद मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद गहराने लगा और एक फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।

आपको बता दें कि साल 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नीति के तहत की गई थी। जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति हुए लोगों को बचाव करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। शिकायत है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लेकिन राज्य सरकार ने नियुक्तियां नहीं की। कट ऑफ मार्क्स को बदलने की शिकायत याचिकाकर्ताओं ने की है।
सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार एवं अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है।

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