Dumka : पति के हत्या मामले में पत्नी व प्रेमी को मिली आजीवन कारावास, पति की हत्या कर शव को शौचालय टैंक में छुपाया था
दुमका : पति की हत्या कर उसके शव को शौचालय की टंकी में छिपाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या कर शव को शौचालय के टैंक में छिपा दिया था. मामला साल 2021 का है. जिसकी सुनवाई करते हुए दुमका जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई है।
सरैया थाना क्षेत्र में 23 जुलाई 2021 को सोनू पोद्दार की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी गौरी देवी और प्रेमी रविकांत शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। वहीं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। जबकि धारा 201 के तहत सात साल के कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
क्या है मामला
प्राथमिकी के अनुसार, सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मंडलडीह गांव के चौकीदार ओशो मांझी को घटना की सुबह जानकारी मिली कि गौरी देवी ने 40 वर्षीय पति साेनू की हत्या कर शव को घर में ही छिपा दिया है. चौकीदार ने घर जाकर सोनू के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद उसने थाना आकर पुलिस पदाधिकारी को घटना से अवगत कराया. इस सूचना पर पुलिस की टीम ने घर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो अर्द्धर्निर्मित शौचालय के टैंक से बदबू महसूस हुई. पुलिस ने गौरी देवी से पति के बारे में पूछताछ की तो वह कुछ नहीं बता सकी. पुलिस ने शक होने पर टैंक पर पड़े पत्थर को हटाया तो अंदर से पति का शव मिला. पुलिस ने चौकीदार के बयान पर सरैयाहाट थाना में भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की बेटी के बयान के आधार पर घटना में संलिप्त रविकांत शर्मा नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.