निलंबित IAS को SC से नही मिला बेल, अभी करना होगा और इंतजार

रांची : मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई. पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की. वहीं ED की ओर से ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने पक्ष रखा.

पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया, जिसका ED के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी.

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