कैबिनेट ब्रेकिंग: शिक्षक भर्ती, पारा मेडिकल स्टाफ भर्ती, अवर निरीक्षक भर्ती सहित कई विभागों की नियुक्ति नियामवली में संशोधन

रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज कई विभागों की नियुक्ति नियामवली में संशोधन को झरी झंडी गयी है। शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती (सहायक आचार्य संवर्ग), स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल स्टाफ, जैसे नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्निशियन की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। वहीं पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक सहित अन्य विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है।

★ झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन के स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।

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★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड ‘ए’, ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली ( भर्ती पद्धति), 2016 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

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★ झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ “झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 ” ( समय – समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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★ विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अन्तर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के दिनांक – 13.02.2015 संकल्प संख्या-1346, एवं संकल्प संख्या – 4871, दिनांक – 20.06.2019 के आलोक में अनियमित रूप से चालक पद पर नियुक्त कर्मी अजीमुलहक अंसारी की सेवा नियमितीकरण करते हुए स्थायी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

★ विभागीय अधिसूचना सं०-544 दिनांक–01.04.2022 द्वारा निर्गत झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2022 के प्रवृत होने के पूर्व नियुक्त श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के पदधारक/पदाधिकारी को उक्त नियमावली के भाग-6 के नियम-13 के उपनियम (3) में उल्लेखित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के प्रावधानों से विमुक्ति किये जाने हेतु नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ State Court Management System Committee के स्थायी सचिवालय की स्थापना में 02 (दो) सहायक एवं 02 (दो) आदेशपाल के कुल 04 (चार) अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के विषय-झारखण्ड राज्य के ट्रायल कोर्ट (Trial Courts) के लिए बयान ढंकको (Deposition Typists) के 75 (पचहत्तर) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत “झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)” में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2015-सह-यथासंशोधित झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 के संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

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