सरकार ने जारी की गो तस्करी पर कड़े नियम, अपराधी को जेल के साथ भारी जुर्माने का प्रावधान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द ही गो तस्करी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि साय सरकार ने इसके लिए बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं। उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब संबंधित विभाग के अफसरों को गौवंश के परिवहन के लिए लाइसेंस लेना होगा। परिवहन किए जा रहे वाहन पर एक विशेष प्रकार का फ्लेक्स लगाना अनिवार्य होगा, जो यह दर्शाए कि इस वाहन में पशुओं का परिवहन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अवैध परिवहन करते पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसे अपराधों से अर्जित अवैध धन भी जब्त कर लिया जाएगा।

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7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अवैध परिवहन में शामिल लोगों को 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना देना होगा। हालांकि, ये दोनों प्रावधान पहले से ही 2004 के कृषि पशु निरीक्षण अधिनियम में शामिल हैं। गृहमंत्री ने बताया कि लाइसेंस जारी करने और इस प्रक्रिया में कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी तय होंगे। इनके नंबर हर थाने में सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि लोग अवैध परिवहन के बारे में उन्हें सूचना दे सकें। गृह मंत्री ने कहा कि नए नियमों के अनुसार गौ-वंश का अवैध परिवहन दंडनीय अपराध होगा और गैर-जमानती अपराध भी होगा।

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पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाईGovernment issued strict rules on cow smuggling, provision of heavy fine along with jail for the culprit

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गृहमंत्री ने कहा है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रमुखों की सर्विस बुक में नकारात्मक टिप्पणी दर्ज की जाएगी। पांच बार से ज्यादा मामले सामने आने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौवंश के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। उन रास्तों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जहां से अवैध परिवहन होता है। इसके साथ ही अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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