125 करोड़ के अवैध संपत्ति के मालिक घूसखोर निलंबित अभियंता वीरेंद्र राम के पिता, पत्नी ईडी करेगी कारवाई

रांची। घूसखोर निलंबित अभियंता वीरेंद्र राम को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब 125 करोड़ के चल अचल संपत्ति मामले में ईडी कोर्ट ने उसके पिता पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम एवं पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

कौन कौन है आरोपी

ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने उक्त दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. दिनों ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी. जब्त की गयी संपत्ति वीरेंद्र राम द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही कर अर्जित करने का आरोप है.

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22 फरवरी को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था. वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 40 लाख से अधिक के कैश एवं डेढ़ करोड़ के जेवरात मिले थे. ईडी ने उनके करीब एक दर्जन लग्जरी वाहन भी बरामद किये थे. ईडी की पूछताछ में उसके पास से 125 करोड़ की चल अचल संपत्ति की जानकारी मिली थी.

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