Gumla News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
गुमला की एडीजे-4 अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी कलिंदर उरांव को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें पूरा कोर्ट आदेश।

Court News। झारखंड के गुमला जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने मड़वा पानी निवासी कलिंदर उरांव को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घर में अकेली थी नाबालिग, आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम
अभियोजन के अनुसार, यह घटना 29 नवंबर 2023 की है। उस दिन नाबालिग पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी कलिंदर उरांव उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता की मां घर पर नहीं थीं, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।
मां के लौटते ही भाग निकला आरोपी
बताया गया कि जब पीड़िता की मां घर लौटीं तो उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। आवाज लगाने पर आरोपी ने दरवाजा खोला और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू की गई।
साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद कलिंदर उरांव को दोषी करार दिया।
20 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना
एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर अदालत के सख्त रुख को दर्शाता है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानून पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा।









