हजारीबाग: गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

हजारीबाग: सिविल कोर्ट ने सोमवार को हत्या के एक मामले में दोषी को फांसी की सजा का ऐलान किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह ने चौपारण थाना क्षेत्र के निवासी आनंद कुमार दांगी को फांसी की सजा सुनाई। आनंद दांगी ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं घर में सो रही डेढ़ साल की बच्ची को भी कुएं में फेंक दिया था। आरोपी ने हत्या से ठीक पहले पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। जांच में पाया गया कि आरोपी की पत्नी गर्भवती थी।

ये है पूरा मामला

दोषी आनंद कुमार दांगी ने वर्ष 2018 में अपनी पत्नी अंगिरा कुमारी जो घटना के समय गर्भवती थी और अपने एक वर्षी पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर शव को कुएं में फेंक फरार हो गया था. घटना के बाद मृतक के पिता प्रीतम दांगी चौपारण थाना में मामला कांड संख्या 315-18 के तहत दज कर अपने दामाद आनंद कुमार दांगी को आरोपी बनाया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने शव के साथ हथियार भी बरामद किया था. पुलिस जांच से खुलासा हुआ था कि आनंद कुमार दांगी का एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था. वह अपनी पत्नी और पुत्री को रास्ते से हटाने के लिए इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

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कोर्ट ने गवाहों और प्रदत साक्ष्य के आधार पर पति आनंद दांगी को दोषी पाते हुए धारा 302 में फांसी की सजा सुनायी. एक अन्य धारा में भी उसे दोषी पाया गया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से पीपी भरत राम ने इस घटना को जघनतम अपराध की श्रेणी में रखते हुए कोर्ट से मौत की सजा देने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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