झारखंड : राशन कार्ड का झारखंड में इस्तेमाल कर रहे अपात्र लोगों पर अब होगी कार्रवाई…जल्द करें सरेंडर

झारखंड में अब राशन कार्ड के अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है. अपात्र लोगों के राशन कार्ड का उपयोग करने पर पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी.दरअसल, गिरिडीह जिले के देवरी के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने शनिवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि गिरिडीह के उपायुक्त सह दंडाधिकारी द्वारा अयोग्य राशन कार्डधारियों के मानक से संबंधित सूचना जारी की गयी है. ऐसे में अयोग्य लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें, नहीं तो उठाए गए राशन पर 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूली की जाएगी.

ये होंगे अपात्र

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बता दें राशन कार्ड के अपात्र लोगों की सूची में केंद्र और राज्य सरकार में नियोजित कर्मी, आयकर, सेवाकर, व्यावसायिक कर देनेवाले, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक, चार पहिया मोटर वाहन के ऑनर, तीन या उससे अधिक पक्के कमरों के मकान के मालिकों को अयोग्य माना गया है.

वसूली की जाएगी

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अपात्र लोग यदि राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह राशन उठाते पकड़े गये तो उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के तहत राशन कार्ड से उठाये गये राशन पर बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर वसूली की जाएगी.

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