Jharkhand Crime News: प्रेम संबंध के शक में पति की हत्या, पत्नी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

पति की हत्या मामले में पत्नी को नहीं मिली जमानत, प्रेम संबंध के आरोप में जेल में बंद महिला को झटका,रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी नीतू देवी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

रांची। झारखंड में पति की हत्या के मामले में जेल में बंद महिला को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त देवाशीष महापात्रा की अदालत ने आरोपी पत्नी नीतू देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नीतू देवी 20 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है। मामला रांची जिले के अनगड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

इलाज के लिए गया था दंपती, फिर लापता हो गया पति

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 फरवरी 2026 को विजय लोहरा अपनी पत्नी नीतू देवी और सास के साथ इलाज के लिए कांके स्थित अस्पताल गया था। बताया गया कि शाम के समय नीतू देवी अकेले घर लौट आई, जबकि विजय लोहरा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया।

परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके तीन दिन बाद, 13 फरवरी को अनगड़ा थाना क्षेत्र से विजय लोहरा का शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पूरे मामले ने हत्या का रूप ले लिया।

पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराने का आरोप

मृतक के परिजन और मामले के सूचक निरंजन लोहरा ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि नीतू देवी का गुलजार अंसारी नामक व्यक्ति के साथ लंबे समय से संबंध था। इसी अवैध संबंध के कारण उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस जांच में जुटी और विभिन्न साक्ष्य जुटाने के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।

पुलिस ने दाखिल कर दी चार्जशीट

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने नीतू देवी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसी आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायिक हिरासत में रहेगी आरोपी

जमानत याचिका खारिज होने के बाद नीतू देवी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मामले में आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।

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