झारखंड हाईकोर्ट : उपायुक्त को अवमानना केस में मिली बड़ी राहत… हाईकोर्ट ने शपथ पत्र को…

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश उदित नारायण प्रसाद की अदालत में गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन की अनुमति नहीं देने से संबंधित प्रकाश चंद यादव की अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कटिहार डीएम द्वारा लिखित शपथ पत्र को स्वीकार कर लिया है।
प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि अदालत ने पिछले साल अक्टूबर माह में उक्त दोनों अधिकारियों को गंगा नदी में मालवाहक जहाज को चलाने की अनुमति प्रदान करने का निर्देश दिया था। लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि स्टोनवर्क्स के संचालन में साहिबगंज और मनिहारी के बीच गंगा नदी में मालवाहक जहाज चलाने की अनुमति मांगी थी।
कोर्ट ने कटिहार डीएम के जवाब पर संतुष्टि जताते हुए अवमानना के केस को ड्रॉप कर दिया है। अदालत के जबाब से कटिहार डीएम को राहत मिली है। पूर्व की सुनवाई में कटिहार डीएम को आश्वस्त किया था कि 2 सप्ताह में अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कटिहार डीएम की उपस्थिति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उन पर अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।











