विधायक दोषी करार : RJD विधायक अनिल सहनी व दो अन्य दोषी करार….. स्पेशल CBI कोर्ट में एलटीसी घोटाले की चल रही थी सुनवाई

पटना। राजद विधायक को CBI की विशेष कोर्ट ने एलटीसी घोटाले में दोषी ठहराया है। मुज्जफरपुर के कुढनी विधानसभा से राजद विधायक और राज्यसभा के पूर्व सांसद अनिल कुमार साहनी के अलावे दो अन्य को भी मामले में दोषी ठहराया गया है। विधायक के अलावे दो अन्य लोगों में विधायक सहनी के तत्कालीन निजी सहायक अरविन्द तिवारी उर्फ अरविन्द कुमार एवं एयर इंडिया के कार्यालय अधीक्षक (यातायात) एनएसनायर शामिल हैं. मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत 31 अगस्त को सजा सुनायेगी।

अनिल कुमार सहनी राजद के कद्दावर नेता रहे हैं। वो 2010 से 2018 के बीच राज्यसभा के सांसद रहे थे। 2000 के विधानसभा चुनाव में वह कुढ़नी (मुजफ्फरपुर) सीट से राजद के टिकट पर विधायक चुने गये। उनके खिलाफ यह मामला तब का है, जब वह राज्यसभा के सदस्य थे। इस मामले में सीबीआइ ने अनिल कुमार सहनी और अन्यों के विरुद्ध 31 अक्तूबर 2013 को मामला दर्ज किया था। सीबीआई का आरोप है कि वर्ष 2012 के दौरान अनिल कुमार सहनी ने अन्य साथियों के साथ कथित हवाई यात्रा पर खर्च 9,49,270 रुपये की अनुचित प्रति पूर्ति का दावा कर भारत सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से मेसर्स एयर क्रूज ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नयी दिल्ली एवं अन्यों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया।

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लंबी चली जांच के बाद यह पाया गया कि अनिल कुमार सहनी ने अन्य आरोपियों के साथ षडयंत्र किया और वास्तविक यात्रा किये बिना जाली टिकट और बोर्डिंग पास का प्रयोग करके धोखाधड़ी से टीए/डीए की निकासी की कोशिश की। जांच के बाद सीबीआइ ने 23 अक्तूबर 2015 को साहनी एवं अन्य दो लोगों के विरुद्ध आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

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