झारखंड हाईकोर्ट से रिंकू खान हत्याकांड में मुर्शीद अयूब को जमानत

Jharkhand High Court grants bail to Murshid Ayub in Rinku Khan murder case

रांची: रिंकू खान हत्याकांड में सजा काट रहे मुर्शीद अयूब को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार, 15 जुलाई को उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उसे बेल पर रिहा करने का आदेश दे दिया। यह फैसला हाईकोर्ट की खंडपीठ—जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ—ने सुनाया।

मुर्शीद अयूब की ओर से अधिवक्ता कौशिक सरखिल ने कोर्ट में पक्ष रखा। वहीं, राज्य की ओर से अधिवक्ता निखिल चटर्जी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि अयूब को निचली अदालत ने दोषी करार दिया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, इसलिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

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बता दें कि रिंकू खान हत्याकांड 23 मार्च 2022 को हुआ था। रांची में पैसे के लेन-देन को लेकर रिंकू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुर्शीद अयूब के साथ हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को भी आरोपी बनाया गया था। रांची सिविल कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी थी।

हाईकोर्ट से मिली इस जमानत के बाद मुर्शीद अयूब के मामले में नया मोड़ आया है, जबकि अन्य दोषियों की कानूनी प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

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