POCSO Court Verdict: 10 वर्षीय छात्रा से गलत हरकत मामले में आरोपी लव चित्रकार दोषी करार, 8 जुलाई को होगा सजा का ऐलान
POCSO Court Verdict: Accused Lav Chitrakar convicted for inappropriate acts against a 10-year-old schoolgirl; sentencing to be announced on July 8.

रांची/जगन्नाथपुर। पॉक्सो की विशेष अदालत ने 10 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ गलत हरकत के मामले में आरोपी लव चित्रकार को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए अब 8 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई निर्धारित की है।
पीड़िता के बयान को कोर्ट ने माना अहम साक्ष्य
इसमामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत के समक्ष दर्ज अपने बयान में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं।इसी आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी लव चित्रकार को दोषी करार दिया।
मार्च 2025 में दर्ज हुआ था मामला
अभियोजन के अनुसार, 5 मार्च 2025 को आरोपी ने 10 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की थी। घटना के बाद जगन्नाथपुर थाना में कांड संख्या 103/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोपी न्यायिक हिरासत में
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वह 6 मार्च 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और वहीं से ट्रायल का सामना कर रहा है।दोषसिद्धि के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने सजा सुनाने के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। उस दिन अदालत आरोपी को दिए जाने वाले दंड पर अंतिम फैसला सुनाएगी।









