रांची। पत्नी व बच्चों की हत्या मामले में पति, सास-ससुर सहित चार दोषी करार, तीन साल बाद ट्रिपल हत्या मामले में 17 को सुनायी जायेगी सजा

Ranchi: Four people—including the husband and in-laws—convicted in the murder case of a woman and her children; sentencing for the triple murder to be pronounced on the 17th, three years after the incident.

रांची: ठाकुरगांव तिहरे हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, चार आरोपी दोषी करार

रांची। पत्नी व दो बच्चों की हत्या मामले चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट 17 जून को सभी को फैसला सुनायेगा। मामला साल 2023 का है, जहां ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में रांची की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिये जाने वालों में  पति बिजेंद्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी और ननद रीमा देवी शामिल हैं।

यह मामला ममता देवी और उनके दो बच्चों की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसने उस समय पूरे इलाके को दहला दिया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख निर्धारित की है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वारदात पत्नी के कथित अवैध संबंधों के शक को लेकर अंजाम दी गई थी। आरोप है कि बिजेंद्र राम ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पहले ममता देवी की हत्या की। इसके बाद, घटना के गवाह बने उनके दो मासूम बच्चों को भी बेरहमी से मार दिया गया।

घटना को छुपाने के लिए आरोपियों ने तीनों शवों को जंगल में ले जाकर जलाने का प्रयास भी किया था। मामले की जानकारी मृतका के पिता की शिकायत के बाद सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के चार दिन के भीतर ही सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है, जबकि अंतिम सजा का फैसला 17 जून को सुनाया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close