शिक्षकों के लिए जारी हुआ कड़ा फरमान : अब सरकारी शिक्षक ट्यूशन-कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे, पकड़ाये तो नौकरी से होगी छुट्टी
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School Teacher News: सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों (गुरुजी) के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा निजी ट्यूशन, कोचिंग संस्थान या किसी अन्य व्यावसायिक शिक्षण कार्य में काम नहीं करेगा। अगर जांच में शिकायत सही पायी जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) अमरेंद्र कुमार गोंड ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रधानों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है।
सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश
DEO ने सभी डीपीओ (DPO), प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा।शिक्षा विभाग का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। अब स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं है और नियमित प्रशिक्षण के जरिए उनकी गुणवत्ता भी सुधारी जा रही है।
बच्चों की पढ़ाई से समझौता नहीं
विभाग ने साफ कहा है कि शिक्षकों का पूरा ध्यान केवल अपने स्कूल के छात्रों की पढ़ाई पर होना चाहिए। निजी ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।आने वाले दिनों में कोचिंग सेंटरों और ट्यूशन संस्थानों की औचक जांच की जाएगी। यदि कोई शिक्षक इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसे तुरंत निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।









