झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गलत पॉलिसी नंबर कह बीमा कंपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, करना होगा बीमा भुगतान, रोड एक्सीडेंट में…

Jharkhand High Court's big decision: Insurance company cannot escape responsibility by saying wrong policy number, will have to make insurance payment, in road accident...

Jharkhand Highcourt : झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी के दावों को खारिज करते हुए मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बीमाधारकों ने बीमा भुगतान के लिए गलत पॉलिसी नंबर दिया है, सिर्फ इस आधार पर बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती।

 

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दरअसल हादसे में दो लोगों की मौत मामले में बीमाधरकों ने मुआवजा के लिए याचिका दायर की थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने लीलमुनि मदैयन की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी के दावों को खारिज कर दिया और प्रार्थी को मुआवजा देने का आदेश दिया।

 

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कोर्ट ने कहा कि दावेदारों के गलत पॉलिसी नंबर देने से बीमा कंपनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। यह जरूर नहीं कि दावेदार सटीक पॉलिसी नंबर जाने। आपको बता दें कि एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता लीलमुनि मदैयन के पति और पिता की जान चली गयी थी। इस मामले में जब बीमा की रकम के लिए दावा किया गया, तो कंपनी ने भुगतान नहीं किया।

 

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कंपनी ने कहा कि ट्रिब्यूनल में सह बीमा पॉलिसी पेश नहीं की गयी। गलत नंबर की वजह से भुगतान नहीं किया जा सकता। कंपनी ने इस मामले में गाड़ी मालिक पर ठिकरा फोड़ा गया। जिसमें कहा गया कि चार्जशीट में उचित धाराओं में दाखिल नहीं की गयी, जससे लापरवाही साबित हो। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है।

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