2.25 लाख तिरंगा फ्री में बांटेगा जिला प्रशासन.. झंडा फहराने के ये हैं नियम,न करें ये गलती…

पलामू आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। महोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां भी तेज हो गई है। इसके लिए फ्लैग होस्टिंग कोड में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम में बदलाव किए गए हैं। पलामू में 25 फरवरी की आबादी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

हर घर तिरंगा अभियान को तेज करने में पलामू प्रशासन हर लोगों को जागरूक कर रहा है। करीब 2.25 लाख तिरंगा फ्री में पलामू प्रशासन बांटेगा। जिला को बुधवार की शाम करीब1.27लाख तिरंगा मिल चुका है। पलामू के उपायुक्त ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया की जिले भर में हर घर तिरंगा अभियान में प्रशाशन की तरफ से पूरी तैयारी है। सभी प्रखंड और संसाधन केंद्र को तिरंगा उपलब्ध करा दिया गया है। फ्लैग होस्टिंग कोड में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी दी जा रही हैं।

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जिला प्रशासन द्वारा सांसद,राजनीतिक दल, पुलिस और न्याय कार्यालय को तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। डीसी ने बताया कि पलामू जिले के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं कर्मी अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराएंगे।

तिरंगा फहराने के क्या है नियम

राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी हालत में उल्टा नहीं फहराना है।

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राष्ट्रध्वज को सम्मान पूर्ण स्थान दिया जाएगा,वैसी जगह ध्वज को नहीं लगाया जाना है जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे।

सरकारी भवन और राष्ट्रीय ध्वज रविवार और छुट्टियों के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा। विशेष अवसर पर इसे रात में भी फहराया जा सकेगा।

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राष्ट्रीय ध्वज स्फूर्ति के साथ फहराया जाएगा और धीरे-धीरे उतारा जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज को अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचों-बीच या कार के दाएं तरफ लगाया जाए।

किसी दूसरी ध्वजा पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान पर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर रखा जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए।

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