Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ..

Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ..

दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेगा महिला समृद्धि योजना का लाभ, 3 शर्तें तय

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Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार जल्द ही महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली एक योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है ‘महिला समृद्धि योजना’, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को योजना के लिए नियम-शर्तों बनाने के लिए कहा है, साथ ही सरकार इसके लिए आवश्यक फंड के इंतजाम में भी लगी हुई है.

महिला समृद्धि योजना को लेकर चल रहे अध्ययन के दौरान, हमने भाजपा शासित अन्य राज्यों के कानूनों और प्रथाओं को देखा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भाजपा की सरकारें महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की योजनाएं चला रही थीं. दिल्ली में, गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए योजनाओं को लागू करने का वादा किया गया है, इसी तरह इन राज्यों में गरीब परिवारों की महिलाओं को भी मदद दी जा रही है. संभव है कि जिस तरह की शर्तें जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हैं. दिल्ली में भी ऐसी ही शर्तें हो सकती हैं.

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Mahila Samriddhi Yojana:परिवार की आमदनी वाली शर्त

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना और ओडिशा में सुभद्रा योजना का लाभ उन महिलाओं को मिल रहा है जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम नहीं है. इसी तरह दिल्ली में भी परिवार की एक निश्चित आय तय की जाएगी, जिसके दायरे में आने वाले परिवारों की महिलाओं को ही लाभ मिलेगा. हालाँकि, दिल्ली की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 4.6 लाख से अधिक है, इसलिए यह सीमा 2.5 लाख से अधिक हो सकती है.

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Mahila Samriddhi Yojana:सरकारी नौकरी में परिवार का कोई सदस्य ना हो

छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की एक शर्त यह भी है कि परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ग का कर्मचारी न हो. इसी तरह ओडिशा में भी सुभद्रा योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है जो खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या रिटायर्ड है. साथ ही, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में उन महिलाओं को अपात्र ठहराया गया है जिनके स्वयं या उनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज् य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण् डल, स् थानीय निकाय में नियमित, स् थाईकर्मी या संविदाकर्मी के रूप में नियोजित है या सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा है. दिल्ली में भी यह शर्त लागू होगी.

Mahila Samriddhi Yojana:परिवार में कोई इनकम टैक्सपेयर ना हो

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलावा दिल्ली में भी यह संभव है कि महिला स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्सपेयर न हो.

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