मुख्यमंत्री की मिली स्वीकृति: अंचलाधिकारी एवं अन्य के विरूद्ध होगी ACB जांच, फरार रहने की स्थिति में कुर्की जप्ती का निर्देश

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद आई.आर. संख्या-40/2017 (दुमका), दिनांक-30.11.2017 हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचलाधिकारी एवं अन्य के विरूद्ध जामताड़ा जिला के मिहिजाम थाना अन्तर्गत बुटकेरिया मौजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री किये जाने से संबंधित मिहिजाम थाना काण्ड संख्या-47 / 2016, दिनांक-17.06.2016, जो वर्त्तमान में अनुसंधान अन्तर्गत है, को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया है।

फरार रहने की स्थिति में कुर्की जप्ती का निर्देश

मामले में हेमा प्रसाद, तत्कालीन अंचलाधिकारी जामताड़ा, इस्माईल टुडू तत्कालीन अंचल निरीक्षक तथा अन्य के विरुद्ध पीई दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार, इस संबंध में जामताड़ा थाना में आईपीसी की धारा 420/406/409/468/471 एवं 120- बी के तहत काण्ड संख्या- 47/16 दर्ज किया गया है।

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प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि इस काण्ड में सभी नौ प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध मामला सत्य पाते हुये अविलम्ब गिरफ्तार करने तथा फरार रहने की स्थिति में कुर्की जप्ती की कार्रवाई करने एवं उचित माध्यम से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रतिवेदन समर्पित करने तथा पर्यवेक्षण में लंबित अन्य निर्देशो का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

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