बड़ी खबर : रूपेश पांडेय हत्याकांड में 3 अभियुक्त दोषी, 5 फरवरी को कोर्ट सुनाएगी सजा; पिता बोले- मुख्य आरोपी के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट”

"Breaking News: 3 accused found guilty in Rupesh Pandey murder case; court to pronounce sentence on February 5th; father says he will appeal to the High Court against the main accused."...

हजारीबाग में चार वर्षों से चल रहे रूपेश पांडे हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रांची स्थित CBI के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई 5 फरवरी को होगी। इस फैसले के साथ ही पीड़ित परिवार को लंबे समय से न्याय की उम्मीद जगी है।

अदालत ने मो. असलम अंसारी उर्फ पप्पू मियां, मो. कैफ और मो. गुरफान को दोषी ठहराया। वहीं, दो अन्य आरोपियों मो. इरफान और इश्तेखार मियां को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया गया। बताया गया कि इश्तेखार मियां घटना के बाद से फरार था। इसके अलावा, एक नाबालिग आरोपी से जुड़ा मामला अभी जेजे बोर्ड में लंबित है, जिस पर अलग से सुनवाई हो रही है।

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घटना 6 फरवरी 2022 को बरही में विसर्जन जुलूस के दौरान हुई थी। रूपेश पांडे अपने चाचा के साथ जुलूस में शामिल हुए थे, तभी उन्मादी भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीट दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया और यह मामला राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।

प्रारंभ में बरही थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत 27 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंप दी गई। लंबी जांच और सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोषियों पर फैसला सुनाया है।

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