Cabinet News: सात जिलों में EWS आरक्षण, OPS में संशोधन, कर्मचारियों को सौगात व खुलेंगे नए थाने, पढ़िए कैबिनेट के सभी बड़े फैसले

रांची: राज्य के वैसे सात जिले जहां अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का जिला स्तर पर आरक्षण शुन्य था, उन्हें आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय के बाद राज्य के सात जिले लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, खूंटी और दुमका अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग से आने वाले विद्यार्थी नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के पात्र होंगे।

देखिए कैबिनेट के सभी फैसले…..

  • राज्यान्तर्गत संचालित सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के सफल छात्र-छात्राओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु 1.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए निर्गत संकल्प (संख्या 126, दिनांक 1.08.2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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★ झारखंड के कैंसर रोगियों की चिकित्सा के लिए टाटा मेडिकल सेन्टर, न्यू टाउन राजारहाट, कोलकता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5 लाख रूपये के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20 लाख तक अर्थात 25 लाख रुपये तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति और उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी, रांची के साथ MoU की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ : वन टाइम सेटलमेंट योजना को तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023) का अवधि विस्तार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

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★ झारखंड के वैसे जिले, जहां जिलास्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) और पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1 ) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के सदस्यों को EWS के रूप में, अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति के लिए पात्र किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड ऑफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख-रेख ) दिशानिर्देश, 2023 की स्वीकृति दी गई।

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★ झारखंड के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय / झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियां जैसे बैंकिंग / रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग ‘ए. ‘बी’ और ‘सी’ में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु ‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’ के विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा ) जिला अंतर्गत नये पुलिस थाना सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य में पुलिस थानों के सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★ पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत 03 हेलिकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार (Mass Communication), फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ आईसीडब्ल्यूए से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री ‘शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ के विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ सर्वोच्च न्यायालय में दायर में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को 1.7.2004 से राज्य सरकार वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति दी गई।

★ Capacity Building के लिए राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य e-Literacy कार्यक्रम की यी व्यवस्था के तहत परीक्षा के संचालन के लिए नीति निर्धारण के संशोधन एवं परीक्षा के आयोजन के लिए

★ दुलकी जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों लाईनिंग कार्य के लिए 34 करोड़ 70 लाख 55 हजार रुपये स्वीकृति दी गई।

★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू- अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखंड बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ रांची में Women’s Asian Hockey Champions : Trophy 2023 का आयोजन करने एवं उक्त आयोजन के क्रम में व्यय होने वाली राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

  • सर्वोच्च न्यायालय में दायर में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को 1.7.2004 से राज्य सरकार वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति दी गई।

★ Capacity Building के लिए राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य e-Literacy कार्यक्रम की नयी व्यवस्था के तहत् परीक्षा के संचालन के लिए नीति निर्धारण के संशोधन एवं परीक्षा के आयोजन के लिए मनोनयन के आधार पर NIELIT, रांची के साथ एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह 1 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुदानित दर पर वितरण करने की चना दाल वितरण की संशोधित योजना की स्वीकृति दी गई।

  • झारखंड के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

★ सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-737/ वि०, दिनांक 27.03.2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ गुमला जिला अन्तर्गत सिसई पुलिस अंचल के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ रांची सिविल कोर्ट में 40 बिल्डिंग बनाने के लिए 35 करोड़ 70 लाख 14 हजार 737 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत आवश्यक मदों में व्यय के लिए बीज धन (Seed Money) वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

  • विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में [झा०बि०वि०नि०लि० को ऋण स्वरूप विमुक्त की गयी 6136.37 करोड़ का 3/4 (4,602.2775 करोड़) अनुदान और 1/4 (1534,0925 करोड़) हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।

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