जया प्रदा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट ने दर्ज कराया था केस, जानिये क्या है पूरा मामला

रामपुर। पूर्व सांसद और फिल्म एक्ट्रेस जयाप्रदा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। रामपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट तब जारी किया, जब जयाप्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब इस मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इसमें सांसद को पेश होना है। वायरल वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस फाइल किया गया।

दरअसल मामला साल 2019 का है। 19 अप्रैल को रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में जयाप्रदा पहुंची थी। इस दौरान लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू था। लेकिन जयाप्रदा ने एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था। पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ था।यह मामला फ्लाइंग स्क्वॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डा. नीरज कुमार पराशरी ने दर्ज कराया था।

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आपको बता दें कि पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इसके बाद से मामले की सुनवाई लगातार एमपी-एमपीएल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मामले में जयाप्रदा को सोमवार को आकर अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन उनके कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को पेश होने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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