धनबाद: DGMS के सर्वेयर को मिली सजा – 5 साल कैद और 33 लाख रुपए जुर्माना ,CBI कोर्ट की तीखी टिप्पणी… भ्रष्टाचार करने वाले के विरुद्ध उदारता नहीं…

धनबाद । आय से अधिक संपत्ति रखने के 14 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा के कोर्ट ने धनबाद डीजीएमएस डायरेक्टर ऑफिस में सर्वेयर के पद पर तैनात सुबीर कुमार पालित को 5 वर्ष कारावास एवं 33 लाख जुर्माने से दंडित किया है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार आज समाज में कैंसर का रूप ले चुका है। सरकारी सेवक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करना समाज के विरुद्ध अपराध है। इसलिए आरोपी के विरुद्ध उदार रवैया नहीं अपनाया जा सकता।

यह है मामला

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धनबाद सीबीआई के भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने सुबीर पर आरोप लगाया था कि 1अप्रैल 2005 से 31 अक्टूबर 2008 के दौरान डीजीएमएस डायरेक्टर ऑफिस में सर्वेयर के पद पर तैनात सुबीर कुमार ने आय से अधिक कुल 32 लाख 89 हजार 384 रुपए की अघोषित संपत्ति अर्जित की है। इसके अलावा भी सुबीर के पास कार, फ्लैट सहित कई अन्य अघोषित संपत्ति मिली थी।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अभियोजन का संचालन सीबीआई की विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने करते हुए कुल 22 गवाहों का परीक्षण कराया था। सबूतों और गवाहों के बयान पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा के कोर्ट ने धनबाद डीजीएमएस डायरेक्टर ऑफिस में सर्वेयर के पद पर तैनात सुबीर कुमार पालित को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाया गया। और 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 33 लाख जुर्माने से दंडित किया। फैसला सुनाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।

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