3 IAS पर FIR : जमीन बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई, तीन आईएएस अफसरों पर कार्रवाई, ये है पूरा मामला

जबलपुर। तीन IAS अफसरों पर लोकायुक्त ने FIR दर्ज किया है। जमीन बिक्री के मामले में लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की है। जिन आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव, उप सचिव बसंत कुर्रे का नाम शामिल है। एक साथ 3 IAS अधिकारियों पर FIR के बाद ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा है। लोकायुक्त ने IAS अधिकारियों पर FIR दर्ज कराई है।
जिन IAS पर यह मामला दर्ज हुआ है उनमें ये लोग 2007 से 2012 के बीच तीनो IAS बतौर ADM जबलपुर में पदस्थ थे। इन अफसरों ने कुंडम इलाके में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति दी थी। जिसके बाद इन पर पद के दुरूपयोग का मामला सामने आया था। अब जांच प्रतिवेदन के आधार पर जबलपुर लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया है।
जानकारी है कि तीनों अफसरों को लोकायुक्त ने अब तक एफआईआर दर्ज करने की सूचना तक नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर के कुंडम इलाके में इन्होंने आदिवासियों की जमीन को बेचने की अनुमति दी थी। जबकि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है।
इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की गई। शिकायत के आधार मौजूदा एडीएम शेर सिंह मीणा ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त को दिया था। प्रतिवेदन के आधार लोकायुक्त ने FIR दर्ज की है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने पर तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।











