jharkhand News : बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए केवल माता -पिता ही कर सकेंगे आवेदन, नगर निगम ने किया आदेश जारी

रांची : बर्थ सर्टिफिकेट हमारी एक पहचान पत्र हैं। इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर कोर्ट और ऑफिसर चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। वहीं कई लोग फर्जी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसी पर रोक लगाने के उद्देश्य रांची नगर निगम के रजिस्ट्रार ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब बच्चे के माता-पिता में से कोई एक ही बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति आवेदन जमा नहीं करा सकेगा। गड़बड़ी पाए जाने पर सर्टिफिकेट जारी नही किया जाएगा।

सरकारी हॉस्पिटलों के अलावा बर्थ सर्टिफिकेट रांची नगर निगम से जारी किया जाता है। इसके लिए हर दिन सैकड़ों आवेदन नगर निगम के ऑफिस में जमा किए जाते हैं। जहां लोग गलत तरीके से कई बार बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जिससे स्टाफ को तो परेशानी होती है वही फाइल का ओवरलोड अधिकारियों के लिए परेशानी की वजह बन जाता है।

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सर्टिफिकेट के लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट

आवेदन के लिए माता पिता को ही आना होगा लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर दोनों ही निगम ऑफिस आने में असमर्थ है तो ऐसे में वह किसी को भेज सकते हैं ।इसके लिए आवेदक को ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बना कर देना पड़ेगा ।जिसमें संबंधित व्यक्ति की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट लेने वाले को भी फॉर्म भर कर जमा करना होगा। ताकि नगर निगम के पास यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किस व्यक्ति ने सर्टिफिकेट कलेक्ट किया था।

सर्टिफिकेट के लिए तय किया गया है टाइम

बर्थ सर्टिफिकेट का आवेदन जमा करने और सर्टिफिकेट लेने का भी टाइम निर्धारित किया गया है। जिसमें आवेदन जमा करने के लिए 10:30 से 2:00 तक का समय निर्धारित है। वही सर्टिफिकेट वितरण के लिए 3 बजे से 5 बजे तक का समय निर्धारित है ।

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