Odisha Train Accident: बालासोर ट्रेन हादसे मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 3 रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार

ओडिशा: बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. तीनों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या का केस ) के तहत गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी।

जिन तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें अरुण कुमार महंत (जूनियर इंजीनियर) एमडी आमिर खान (जूनियर सेक्शन इंजीनियर) और पापु कुमार (तकनीशियन) शामिल हैं. इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराध को लेकर गलत जानकारी देना) भी जोड़ी गई है।

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आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है. सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है. गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्या नहीं होती हैं।

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