थानेदार सस्पेंड: सामूहिक दुष्‍कर्म के आरोपितों को बचाना पड़ा महंगा, एसपी ने किया सस्‍पेंड

गोपालगंज: बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष अगस्त माह में एक युवती के साथ दुष्‍कर्म के बाद उसका वीडियो वायरल करने की घटना के आरोपितों को बचाने का प्रयास करना तत्‍कालीन थानेदार को महंगा पड़ गया। डीआइजी के निर्देश पर एसपी आनंद कुमार ने तत्‍कालीन थानेदार प्रशांत कुमार को सस्‍पेंड कर दिया है। प्रशांत कुमार वर्तमान में विजयीपुर थानाध्‍यक्ष थे। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही इस मामले में तत्‍कालीन एसडीपीओ से मामले में रिपोर्ट मांगी गई है।

तीन के खिलाफ कराई थी दुष्‍कर्म की एफआइआर

बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में 2021 में दुष्‍कर्म की घटना हुई थी। इससे आहत युवती आत्‍महत्‍या का प्रयास करने लगी। लेकिन इसकी भनक स्‍वजनों को मिल गई। जब उनलोगों ने कारण पूछा तो उसकी आपबीती सुनकर वे सन्‍न रह गए। इसके बाद आसपास के लोगों के साथ स्वजन बैकुंठपुर थाने पहुंचे। युवती के पिता की शिकायत पर 13 अगस्त 2021 को बैकुंठपुर थाने में एफआइआर (कांड संख्या 242/21) दर्ज की गई। एफआइआर में धारा 341, 504, 506, 359 (सी) 60 ए आइटी एक्ट लगाई गई। इसमें इसी थाना क्षेत्र के रेवतीथ गांव निवासी मुबारक हुसैन, सद्दाम हुसैन व पूर्वी चंपारण जिले के डुमरियाघाट थाना अंतर्गत हुसैनी गांव निवासी हमीद अंसारी को आरोपित किया गया। लेकिन पुलिस ने दुष्‍कर्म से संबंधित धारा 376 ही नहीं लगाई।

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दुष्‍कर्म से संबंधित धारा ही नहीं जोड़ा

पीड़‍िता के स्‍वजनों को इसका पता चला। इसके बाद वरीय अध‍िकारियों से इसकी शिकायत की। जांच में पीड़‍िता के स्‍वजन का आरोप सही पाया गया। इसके बाद सारण रेंज के डीआइजी एन कन्नन ने तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश एसपी को दिया। एसपी आनंद कुमार ने इस आलोक में प्रशांत कुमार को निलंबित कर दिया। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में आरोपितों का बचाव करने की बात सामने आने के बाद डीआईजी के निर्देश पर बैकुंठपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को निलंबित किया गया। गोपालगंज सदर के एसडीपीओ संजीव कुमार से भी प्रतिक्रिया मांगी गई है।

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