कर्मचारियों के अटेंडेंस पर सरकार का कड़ा फैसला, सरकार ने लागू किया ये नियम, कार्मिक का सभी विभागों को पत्र

नयी दिल्ली। कर्मचारियों की दफ्तर में उपस्थिति को लेकर केंद्र सरकार सख्ती की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की उपस्थिति दफ्तर में सुनिश्चित करने के लिए नया निर्देश सभी विभागों को जारी किया है। नये आदेश के मुताबिक अब सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक प्रणाली (Biometric System) के जरिये उपस्थिति दर्ज होगी। दरअसल कोविड-19 के प्रसार के दौरान, एईबीएएस पर उपस्थिति दर्ज करना लंबे समय तक के लिए निलंबित रहा था, लेकिन अब उसे दोबारा से सख्ती के साथ लागू किया जायेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम प्रणाली (AEBAS) के कार्यान्वयन की हाल में हुई समीक्षा के दौरान इस बात पर गौर किया गया कि भारत सरकार (GOI) के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में तैनात बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी उपस्थिति इस प्रणाली के जरिए नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब केंद्र सरकार कर्मचारियों की सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति को लेकर सख्त हो गीय है।

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सरकारी विभागों और उन कर्मचारियों की ओर से ढिलाई देखे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है जो प्रणाली में रजिस्टर्ड होने के बावजूद अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम पूरी सख्ती के साथ लागू किया जायेगा। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक प्रणाली (Biometric System) के जरिए अपनी अटेंडेंस (Attendance) दर्ज करें.

कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और कर्मचारियों (जो रजिस्टर्ड होने के बावजूद अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं) की ओर से लापरवाही/शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए, यह फैसला लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग/संगठन (MDOs) यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां तैनात कर्मचारी AEBAS का इस्तेमाल कर अपनी अटेंडेंस दर्ज करें. बयान में कहा गया है, आदतन देर से आने और कार्यालय से जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में, एमडीओ कम ऊंचाई पर या उनके डेस्क पर आसानी से पहुंच योग्य मशीनों को उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करेंगे।

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