झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: डीएसपी से एसपी प्रमोशन पर लगी रोक हटाई…जानिए क्या है मामला

Jharkhand High Court's big decision: Ban on DSP to SP promotion lifted... know what is the matter

झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) से पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर की जा रही पदोन्नति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश एकल पीठ द्वारा 26 मार्च को दिए गए निर्देश के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई के बाद पारित किया गया। मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि सरकार द्वारा नौ डीएसपी अधिकारियों के नाम एसपी पद के लिए भेजे गए हैं और ऐसी स्थिति में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाना अनुचित होगा। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी रोक को हटाने की अनुमति दी।

आईपीएस अवॉर्ड की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी
सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों के नाम पदोन्नति और संभावित आईपीएस अवॉर्ड की प्रक्रिया में शामिल हैं, उनमें शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार (1), मजरूल होदा, राजेश कुमार, अविनाश कुमार, रौशन गुड़िया, श्रीराम समद, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र कुमार चौधरी, राहुल देव बड़ाईक, खीस्टोफर केरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाईक और समीर कुमार तिर्की शामिल हैं।
तीन अधिकारियों पर आपराधिक मामले लंबित
इस सूची में तीन ऐसे अधिकारी—शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो—भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामलों में सीबीआई द्वारा जांच चल रही है। जानकारी के अनुसार, इन तीनों के खिलाफ एजेंसी द्वारा आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

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