“72 घंटे के भीतर घर करें खाली, अन्यथा खर्च वसूल कर दिया जायेगा जमींदोज” ,पढ़िए प्रशासन को क्यों जारी करना पड़ा फरमान

रांची । अतिक्रमणकारियों के प्रति गंभीर नगर निगम ने 72 घंटे का फरमान जारी कर दिया है। शहर के जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए रांची नगर निगम 2021 के बाद फिर से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने जा रहा है. इसकी शुरुआत कांके डैम से होने जा रही है. जलाशय को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी किसी निर्देश जारी कर चुका है।

क्या है मामला

इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह ने आदेश जारी कर डैम के 47 लोगों को 72 घंटे के अंदर स्वेच्छा से घर खाली करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमण कर बनाये गये घरों को बलपूर्वक तोड़ा जायेगा. साथ ही इस पर होनेवाले खर्च की भी वसूली की जायेगी. इन अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है.इन अतिक्रमणकारियों के घरों को तोड़ने का आदेश वर्ष 2021 में तत्कालीन नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने दिया था. इसके विरोध में ये हाइकोर्ट गये थे.

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हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

हाइकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद इन्हें आरआरडीए ट्रिब्यूनल में अपील करने का आदेश दिया. इसके बाद इन लोगों ने आरआरडीए ट्रिब्यूनल में अपील की, लेकिन ट्रिब्यूनल ने भी नगर आयुक्त के आदेश को सही ठहराया. नतीजा निगम ने इन भवनों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया.

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