राहुल गांधी पर फैसला आज : राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी या मिलेगी राहत? आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, जानें मामला

अहमदाबाद। राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनानेवाला है। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी पर 7 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। इस फैसले की वजह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था।
बता दें कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस मे 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाइकोर्ट गए थे. साल 2019 के चुनाव में जनसभा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस किया था.यदि आज राहुल के खिलाफ आए सूरत की कोर्ट के सजा के फैसले पर रोक लग जाती है, तो कांग्रेस नेता की अयोग्यता का मामला पलट सकता है.
राहुल गांधी वर्तमान में संसद सदस्य के रूप में 2+6 साल के लिए निलंबित हैं. अगर निलंबन पर रोक नहीं लकती है तो राहुल गांधी के पास गुजरात हाई कोर्ट की ही उच्च पीठ के सामने अपील करने का विकल्प रहेगा.
राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अप्रैल में कहा था कि मोढ और तेली सहित कई लोग गुजरात में मोदी सरनेम लिखते हैं. राहुल के बयान को सबसे जोड़ना सही नहीं है. याचिका दायर करने वाले का ये कहना कि देश के 13 करोड़ लोगों की मानहानि हुई है. अपने आप में ही मजाक है.
वहीं पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अपमान किया है. ऐसे में उन्हें ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए.
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है?’’ इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों का बदनाम किया है.












