SP का नया आदेश :अब शादी समारोह समेत इन आयोजनों से पहले थाने को देनी होगी सूचना, जाने क्या हैं वजह

भभुआ। जिले में शादी व आर्केस्ट्रा आदि विभिन्न प्रकार के समारोहों में अति उत्साह में की जाने वाली हर्ष फायरिंग से निर्दोष लोगों की होने वाली मौत के मामले काे गंभीरता से लेते हुए इस पर रोकथाम के लिए आयोजक से लेकर थानाध्यक्ष तक की जवाबदेही निर्धारित की गई है।

ऐसे में किसी को भी शादी व आर्केस्ट्रा आदि किसी समारोह का आयोजन करने से पूर्व पुलिस को सूचना देने होगी। साथ ही समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होने देने के लिए शपथ पत्र देना होगा।

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इस प्रक्रिया के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटना होने पर फायरिंग करने वाले व गृह स्वामी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने लान व वाटिका संचालकों को भी उनके स्थल पर होने वाले शादी व अन्य समारोह की बुकिंग से पूर्व पुलिस को सूचना देने का निर्देश दिया है।

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साथ ही समारोह में हर्ष फायरिंग न होने देने का शपथ पत्र भी देना होगा। भले ही वे संबंधित व्यक्ति से हर्ष फायरिंग न होने देने का शपथ पत्र ले लें। इतना ही नहीं वर व वधू पक्ष को बारात में आने वालों की संख्या के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि इसमें कितने लोग निजी लाइसेंसी हथियार के साथ शामिल होंगे।

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