“IAS को गिरफ्तार कर पेश करो”, प्लांट आवंटन मामले में हाईकोर्ट के तीखे तेवर, IAS पर 5 लाख जुर्माना भी लगाया

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने IAS अफसर की गिरफ्तारी के आदेश दिये हैं। वहीं IAS पर लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 2015 बैच के UP कैडर के IAS अरविंद सिंह पर हाईकोर्ट ने ये आदेश जवाहर विद्या समिति विद्यालय से जुड़े भूखंड मामले में दिया है। अरविंद सिंह कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के वीसी (उपाध्यक्ष) हैं। प्लॉट आवंटन को लेकर एक मामले में उपभोक्ता फोरम में उनके पेश न होने पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसे लेकर प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तल्ख तेवर दिखाए और वीसी की याचिका को खारिज कर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।

अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के विरूद्ध फैसला सुनाया। साथ की पुलिस कमिश्रर को भी आदेश दिए कि KDA वीसी को उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत करें। आदेश की कॉपी पहुंचते ही उपभोक्ता फोरम द्वारा दी गई अगली तारीख में केडीए वीसी को कोर्ट में प्रस्तुत होना होगा।19 जनवरी 1984 को 5138.67 वर्गमीटर का एक प्लॉट जुड़ी कलां में जवाहर विद्या समिति को आवंटित किया गया था।

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प्लॉट पर कब्जा न मिलने पर जिला उपभोक्ता फोरम में की गई अपील पर 19 साल बाद आदेश दिया गया कि एक माह के भीतर रजिस्ट्री कराकर समिति को भूखंड का कब्जा दिया जाए। इसके बाद भी कब्जा न मिलने से जिला उपभोक्ता आयोग (पूर्व जिला उपभोक्ता फोरम) 15 जुलाई 2022 को 25 दिन में कब्जा दिलाने का आदेश दिया। KDA ने राज्य उपभोक्ता आयोग फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की, लेकिन अपील खारिज हो गई।

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